नेशनल लोक अदालत के लिए गुना में प्रचार वाहन रवाना

14 मार्च को होगा हजारों मामलों का निराकरण

नेशनल लोक अदालत के लिए गुना में प्रचार वाहन रवाना

अनंत न्यूज़ @गुना। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निदेर्शानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमिताभ मिश्र के मार्गदर्शन में आगामी 14 मार्च 2026 को वर्ष की प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। इस महत्वपूर्ण आयोजन के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु आज जिला न्यायालय परिसर से विशेष प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इन वाहनों में नगर पालिका और विद्युत विभाग के प्रचार वाहन भी सम्मिलित हैं।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव वंदना त्रिपाठी ने बताया कि ये प्रचार वाहन पूरे गुना जिले की नगरीय सीमाओं, बाजारों और मोहल्लों का भ्रमण करेंगे। इनका मुख्य उद्देश्य आमजन को नेशनल लोक अदालत के लाभों के प्रति जागरूक करना है, ताकि लोग आपसी राजीनामे के माध्यम से न्यायालयों में लंबित अपने पुराने प्रकरणों का निराकरण करा सकें। आगामी 14 मार्च को आयोजित होने वाली इस लोक अदालत में न्याय की प्रक्रिया को सुलभ बनाने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारी की गई है। जिला न्यायालय और तहसील न्यायालयों (राघौगढ़, चाचौड़ा एवं आरोन) के 1093 लंबित प्रकरण तथा बैंक, बिजली और नगर पालिका के 4200 प्रीलिटिगेशन प्रकरणों को निराकरण हेतु रखा गया है। मामलों के निपटारे के लिए जिला स्तर पर 15 और तहसील स्तर पर (राघौगढ़ में 5, चाचौड़ा में 3 और आरोन में 1) कुल 24 खंडपीठें गठित की गई हैं। इस अवसर पर जिला न्यायाधीश सुरेश कुमार सूर्यवंशी, ओ. पी. रघुवंशी, शैलजा गुप्ता, राधाकिशन मालवीय, सोनाली शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मधुलिका मुले सहित अन्य न्यायाधीशगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अधिवक्ता संघ के सचिव, विद्युत एवं नगर पालिका के अधिकारी, लीगल एड डिफेंस काउंसिल के अधिवक्ता और पैरालीगल वॉलेंटियर्स ने भी सहभागिता की।

इन मामलों में मिलेगी छूट और राहत

लोक अदालत के माध्यम से सिविल, आपराधिक, चेक बाउंस, क्लेम, भू-अर्जन और पारिवारिक विवादों जैसे राजीनामा योग्य प्रकरणों का समाधान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बैंक, विद्युत, बीएसएनएल और नगर पालिका के जलकर व संपत्तिकर से संबंधित मामलों में भी शासन के नियमानुसार विशेष छूट प्रदान की जाएगी।