31 अगस्त तक मछली पकड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
डीएम सत्य प्रकाश के आदेश के बाद जनपद के सभी तालाब, नदियां, नाले और जलाशय प्रतिबंध के दायरे में
ललितपुर।अनंत न्यूज़
मछलियों के प्रजनन काल को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने 1 जुलाई से 31 अगस्त 2026 तक जनपद के सभी तालाबों, जलाशयों, नदियों, नालों एवं अन्य प्राकृतिक जलधाराओं में मछली पकड़ने (मत्स्याखेट) पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। जिलाधिकारी सत्य प्रकाश द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस अवधि में किसी भी प्रकार का मत्स्य शिकार प्रतिबंधित रहेगा।
आदेश के मुताबिक कोई भी व्यक्ति विस्फोटक पदार्थ या जहरीले रसायनों का उपयोग कर मछली नहीं मार सकेगा। इसके अलावा 15 जुलाई से 30 सितंबर तक मत्स्य जीरा एवं 2 से 10 इंच आकार की मत्स्य अंगुलिका को पकड़ने, बेचने, खरीदने या परिवहन करने पर भी रोक रहेगी।
प्रशासन ने प्राकृतिक जलधाराओं में अवरोध लगाने तथा प्रजननशील मछलियों को नुकसान पहुंचाने पर भी सख्त प्रतिबंध लगाया है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश मत्स्य अधिनियम-1948 के प्रावधानों के तहत आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने मत्स्य पालकों एवं आम नागरिकों से अपील की है कि वे प्रतिबंध का पालन करें और जलीय जीवों के संरक्षण में सहयोग दें।