करोड़ों लेकर लोन की बकाया राशि न चुकाना पड़ा भारी
कोर्ट के आदेश पर एचडीएफसी बैंक ने लिया वेयरहाउस पर कब्जा
गुना। अनंत न्यूज़
एचडीएफसी बैंक से करोड़ों रुपए का लोन लेकर बकाया राशि न चुकाना कर्जदारों को महंगा पड़ा है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुना के आदेश के पालन में राजस्व विभाग और पुलिस बल की उपस्थिति में बैंक ने ग्राम विलोनिया स्थित बंधक संपत्ति वेयरहाउस का भौतिक कब्जा प्राप्त कर लिया है। बकाया रकम के लिहाज से गुना जिले में यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।
जानकारी के अनुसार हेड पोस्ट ऑफिस के सामने न्यू कॉलोनी कर्नलगंज निवासी अनिल शर्मा और अन्य सह-आवेदकों ने एचडीएफसी बैंक की गुना शाखा से मॉर्गेज लोन के तहत 3.79 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त की थी। किश्तों के भुगतान डिफॉल्ट होने के कारण 25 अप्रैल 2025 तक ब्याज सहित यह बकाया राशि बढ़कर 4 करोड़ 5 लाख 93 हजार 519 रुपए हो गई थी। बैंक द्वारा सरफेसी एक्ट की धारा 13(2) के तहत नोटिस दिए जाने के बावजूद कर्जदारों ने बकाया राशि का भुगतान नहीं किया। बैंक की ओर से प्राधिकृत अधिकारी प्रदीप उपाध्याय ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में धारा 14 के तहत कब्जा दिलाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। मामले में बैंक की ओर से एडवोकेट पुष्पेंद्र पाराशर, अजय मिश्रा और अनुराग द्विवेदी ने प्रभावी पैरवी की।
न्यायालय ने तथ्यों का अवलोकन करने के बाद तहसीलदार गुना को निर्देशित किया कि वे पुलिस बल की सहायता से विवादित स्थल का कब्जा बैंक को सौंपें। इसके बाद ग्राम विलोनिया स्थित सर्वे नंबर 5/5, कुल क्षेत्रफल 0.411 हेक्टेयर भूमि और उस पर बने शिवम वेयरहाउस पर कब्जा लेने की कार्रवाई की गई। इस दौरान राजस्व विभाग से नायब तहसीलदार शबरा कुरैशी और पटवारी श्रीराम किरार, एचडीएफसी बैंक टीम से प्राधिकृत अधिकारी प्रदीप उपाध्याय, धनीराम सिंह लोधी, महेंद्र गुर्जर और रविंद्र वास्त्री और विधिक टीम से एडवोकेट पुष्पेंद्र पाराशर, अजय मिश्रा और अनुराग द्विवेदी मौजूद रहे। बैंक अब इस संपत्ति का विक्रय या हस्तांतरण कर अपनी बकाया राशि की वसूली कर सकेगा