गुना में भारी वाहनों पर सख्ती: तय समय के अलावा शहर में एंट्री पूरी तरह प्रतिबंधित
कलेक्टर का आदेश लागू, 15 जून 2026 तक नियमों का सख्ती से पालन अनिवार्य
गुना।अनंत न्यूज़
शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने भारी मालवाहन वाहनों के प्रवेश पर सख्त नियम लागू किए हैं। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट किशोर कुमार कन्याल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, गुना शहर की सीमा में भारी वाहनों के प्रवेश को समयबद्ध कर दिया गया है।
आदेश के मुताबिक, रात 10:00 बजे से सुबह 6:30 बजे तक और दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक ही भारी वाहनों को शहर में प्रवेश की अनुमति रहेगी। इसके अतिरिक्त समय में 7.05 टन से अधिक क्षमता वाले भारी मालवाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
इन मार्गों पर पूरी तरह रोक
भुल्लनपुरा, बूढ़े बालाजी और हनुमान चौराहा जैसे प्रमुख मार्गों से भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अशोकनगर की ओर से आने वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करना होगा।
कुछ सेवाओं को मिली छूट
प्रशासन ने आवश्यक सेवाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ वाहनों को प्रतिबंध से छूट दी है, जिनमें स्कूल बसें, स्कूल/कॉलेज सामग्री ले जाने वाले वाहन, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी और दूध आपूर्ति वाहन शासकीय कार्यों में लगे वाहन (जैसे अस्पताल, निर्वाचन आदि) शामिल है
ट्रैक्टर -ट्रॉली पर भी प्रतिबंध
व्यावसायिक गतिविधियों में प्रयुक्त ट्रैक्टर -ट्रॉली का प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश प्रतिदिन सुबह 11:00 बजे से रात 11:00 बजे तक पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
विशेष परिस्थितियों में ही उप पुलिस अधीक्षक (यातायात) की अनुमति से किसी भारी वाहन को शहर में प्रवेश दिया जा सकेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 115 और 116 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश 23 अप्रैल 2026 से प्रभावी होकर 15 जून 2026 तक लागू रहेगा। जिला प्रशासन ने सभी वाहन चालकों और नागरिकों से नियमों का पालन करने की अपील की है, ताकि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर बनी रहे।