अमानक पॉलीथिन पर शिकंजा, दुकानदार पर 2 हजार का जुर्माना
अनंत न्यूज़ @गुना। नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष और सीएम के संयुक्त निर्देश पर शहर में प्रतिबंधित और अमानक पॉलिथीन के विरुद्ध जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को स्वच्छता निरीक्षक विवेक श्रीवास्तव और उनकी टीम ने नगरीय क्षेत्र की दुकानों पर आकस्मिक दबिश दी, जिसमें प्रतिबंधित सामग्री का विक्रय और उपयोग पाए जाने पर सख्त कार्यवाही की गई।
नगर पालिका की टीम ने भुल्लनपुरा चौराहा स्थित बजरंगगढ़ रोड पर संचालित 'पप्पू किराना स्टोर' की जांच की। इस दौरान दुकान में भारी मात्रा में अमानक पॉलिथीन का स्टॉक और उसका उपयोग होते पाया गया। टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए मौके से 7 किलो 500 ग्राम अमानक पॉलिथीन जप्त करते हुए दुकान मालिक पर 2 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया है। कार्रवाई के दौरान दुकानदार को बताया गया कि अगर वह प्रतिबंधित सामग्री यानी अमानक पॉलीथिन दोबारा अपनी दुकान में रखते हैं तो अगली बार 5 हजार रुपए का जुर्माना वसूल किया जाएगा। इतना ही नहीं गलती दोहराने पर वैधानिक कार्रवाई भी हो सकती है। नगरपालिका प्रशासन ने नगरीय क्षेत्र के नागरिकों और व्यापारियों से अपील करते हुए कहा है कि अमानक पॉलीथिन न केवल नालियों को जाम करती हैं, बल्कि पर्यावरण के लिए भी घातक हैं। प्रशासन ने सुझाव दिया है कि अमानक पॉलीथिन के स्थान पर मक्के के छिलकों से बनी 'बायोडिग्रेडेबल' थैली का उपयोग करें। यह थैलियां पूरी तरह से सुरक्षित हैं और पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुँचातीं। यदि कोई आवारा जानवर इन्हें खा भी लेता है, तो उनके स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं होता है।