गुना |आगामी लोकसभा निर्वाचन अंतर्गत कानून-व्यवस्था एवं सुरक्षा को देखते हुए आज कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सतेन्द्र सिंह एवं पुलिस अधीक्षक संजीव सिन्हा द्वारा कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों की संयुक्त समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में निर्देशित किया गया कि कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारी आपस में समन्वय बनाएं तथा जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां करें, जिससे कि निर्वाचन शांतिपूर्ण संपन्न हो सके।
कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आगामी लोकसभा निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारी संयुक्त रूप से असामाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के लिए पूरी तैयारी के साथ जाएं। जिले में ऐसा वातावरण निर्मित करें जिससे कि मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग निर्भीक होकर कर सकें। आपराधिक तत्वों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध बाउंड ओवर, जिला बदर एवं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाये।
कलेक्टर डॉ. सिंह ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि एसडीएम एवं एसडीओपी संबंधित अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से क्षेत्र का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करें। निर्वाचन को प्रभावित करने वाली सामग्री की रोकथाम के लिए जिले और राज्य की सीमाओं में नाकों पर वाहनों की सख्ती से जांच की जाए। सभी SST, FST,VST टीम को त्वरित एक्टिवेट किया जाये। SST नाकों पर पेयजल, छाया, फर्स्ट एड किट की व्यवस्था करें। सेक्टर अधिकारी एवं सेक्टर पुलिस अधिकारियों का संयुक्त प्रशिक्षण कराएं। विशेष पुलिस अधिकारियों को प्रभावी प्रशिक्षण दिया जावे।
पुलिस अधीक्षक श्री सिन्हा ने पुलिस थानावार अब तक हुई बाउंड ओवर की कार्यवाही बैठक में विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने सभी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां बढ़ाई जाएं। डीजे के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध है, शिकायत मिलने पर कार्यवाही करें। रैली एवं जुलूस के आयोजन का समय देखकर अनुमति प्रदान करें। सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार एवं भ्रामक जानकारी रोकने के लिए साइबर सेल की ओर से IT एक्ट के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए अपील जारी की जावे। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने निर्देशित किया कि जमा करने हेतु शेष शस्त्र लाईसेंसधारियों को चिन्हित कर शस्त्र अनिवार्य रूप से जमा कराएं। क्रिटिकल एवं वल्नरेबल मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किये जाएं।
बैठक में 107/116 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां, बाउंड ओवर प्रकरण, आचार संहिता उल्लंघन के प्रकरण, शिकायतें, क्रिटिकल एवं वल्नरेबल मतदान केंद्र, अंतर्राज्यीय, अंतरजिला नाके, अवैध मदिरा प्रकरण, शस्त्र लाइसेंस जमा, फ्लैग मार्च, विशेष पुलिस अधिकारी की स्थापना विषयों पर विस्तृत समीक्षा कर निर्देश दिए।