गुना जिला अस्पताल में पदस्थ शल्य चिकित्सक डॉ राहुल श्रीवास्तव को मरीज से पैसे मांगने कि शिकायत पर निलंबित किया गया है। कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस के प्रतिवेदन के आधार पर आयुक्त ग्वालियर संभाग दीपक सिंह द्वारा डॉ राहुल श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किया गए हैं।
प्राप्त जानकारी अनुसार जिला चिकित्सालय गुना में भर्ती मरीज से डॉ राहुल श्रीवास्तव द्वारा पैसे की मांग करने के संबंध में की गयी शिकायत की जांच तहसीलदार से करायी गयी। तहसीलदार गुना नगर द्वारा उक्त शिकायत की विस्तृत जाँच कर प्रतिवेदन दिया। प्रतिवेदन के अनुसार डॉ राहुल श्रीवास्तव द्वारा मरीज से रूपये की मांग की जाना प्रथम दृष्टया सही पाया गया, जो मप्र सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 का स्पष्ट उल्लंघन होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है।
इसे दृष्टिगत रखते हुए डॉ राहुल श्रीवास्तव, शल्य चिकित्सक, जिला चिकित्सालय गुना द्वारा पदीय कर्तव्यों के प्रति स्वेच्छाचारिता एवं लापरवाही बरती जाने के फलस्वरूप उन्हें मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए गए हैं। निलंबन अवधि में डॉ श्रीवास्तव का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय जिला गुना रहेगा तथा निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।