गुना |कलेक्टर द्वारा जिले के आदतन अपराधी को 3 माह की अवधि के लिए जिलाबदर किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं।
कलेक्टर श्री बैंस द्वारा पुलिस अधीक्षक श्री संजीव कुमार सिन्हा के प्रतिवेदन के आधार पर कालू उर्फ अखिलेश पुत्र संजय उम्र 26 वर्ष निवासी श्रीराम कालोनी थाना कोतवाली जिला गुना को आसपास के जिलों भोपाल, राजगढ़, शिवपुरी, विदिशा, अशोकनगर की सीमा के भीतर 03-03 माह की अवधि के लिए बाहर जाने के आदेश जारी किये हैं। जारी आदेश अनुसार आदेशित किया गया है कि अनावेदक 24 घंटे के भीतर अथवा यदि वह परिरूद्ध है तथा वह न्यायिक प्रक्रिया से बाहर आता है तब बाहर आने के 24 घंटे के भीतर इन सीमाओं को छोड़ दे। अनावेदक जिला बदर की अवधि में जिस-जिस स्थान पर निवास करेगा उसकी लिखित सूचना पुलिस अधीक्षक जिला गुना एवं संबंधित थाना प्रभारी को सात दिवस में दिया जाना अनिवार्य होगा।
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