गुना |कलेक्टर श्री अमनबीर सिंह बैंस द्वारा पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर 150 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब के अवैध परिवहन में संलिप्त वाहन मारूती ओमनी को शासन हित में राजसात करने के आदेश जारी किए गए हैं।
पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार दिनांक 13 सितंबर 2022 को पुलिस थाना चांचौड़ा द्वारा कार्यवाही करते हुए मारूती ओमनी जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक एमपी 04 बीए 2148 में तीन प्लास्टिक केनों में भरी कुल 150 लीटर अवैध हाथभट्टी की कच्ची शराब का उक्त वाहन से परिवहन करते हुए पाये जाने पर उक्त शराब एवं वाहन मारूती ओमनी जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना चांचौड़ा में आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।
उक्त प्रकरण में वाहन स्वामी राधेश्याम पुत्र मांगीलाल दस्या निवासी ग्राम भूमरिया तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया। वाहन मालिक के अभिभाषक द्वारा अपने जवाब में ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया गया जिससे यह प्रमाणित हो कि संबंधित वाहन से अवैध मदिरा जप्त नही हुयी है।
प्रकरण में कलेक्टर द्वारा जप्त वाहन मारूती ओमनी को शासन हित में राजसात करने के आदेश जारी किए गए हैं। अपराध में जप्त मदिरा मनुष्य के पीने पर घातक हो सकती है, इसे दृष्टिगत रखते हुए जिला आबकारी अधिकारी को जप्तशुदा मदिरा को नष्ट करने की वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करने निर्देशित किया गया है।