गुना |कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के दिशा-निर्देशानुसार वर्ष 2024 की प्रथम नेशनल लोक अदालत दिनाक 09 मार्च 2024 (शनिवार) को जिला न्यायालय सहित सिविल न्यायालय चांचौड़ा/ राघौगढ़/ आरोन में प्रधान जिला न्यायाधीश/ अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत के मार्गदर्शन में आयोजित की जायेगी।
नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित आपराधिक प्रकरण परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत चैक बाउंस प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले एमएसीटी (मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण) के मामले, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जल कर बिल संबंधी प्रकरण (चोरी मामलों को छोड़कर), सेवा मामले जो सेवानिवृत संबंधी लाभों से संबंधित है। राजस्व के प्रकरण (जिला न्यायालय में लंबित), दीवानी मामले तथा बैंक रिकवरी 138 एनआईएक्ट, जलकर एवं विद्युत सबंधी पूर्ववाद (प्रीलिटिगेशन) आदि राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी समझौते के आधार पर करने के लिए 20 खण्डपीठों के समक्ष सुनवाई होगी।
नेशनल लोक अदालत कर शुभारंभ (शनिवार) को सुबह 10.30 बजे एडीआर भवन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय परिसर गुना में किया जाएगा।