गुना |कलेक्टर श्री अमनबीर सिंह बैंस द्वारा 44 नग गौवंश (बछड़ों) को निर्ममता एवं क्रूरतापूर्वक भरकर बिना अनुमति के तस्करी के उद्देश्य से परिवहन किये जाने के प्रकरण में वाहन टाटा आयशर ट्रक को शासन हित में राजसात करने के आदेश जारी किए गए हैं।
पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन अनुसार दिनांक 27 फरवरी 2023 को पुलिस थाना धरनावदा द्वारा कार्यवाही करते हुए आरोपी गोलू उर्फ गोविंद पुत्र खुमानसिंह लोधी निवासी श्रीराम कालोनी रायसेन द्वारा वाहन टाटा आयशर ट्रक क्रमांक डीडी 01 एच 9591 में अवैध रूप से 44 नग गौवंश (बछड़ों) को निर्ममता एवं क्रूरतापूर्वक भरकर तस्करी के उद्देश्य से करते हुए पाया गया। जिस पर उक्त वाहन को जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना धरनावदा में प्रकरण दर्ज किया। थाना प्रभारी थाना धरनावदा से प्राप्त जानकारी के आधार पर वाहन स्वामी दिनेश पुत्र सुनील यादव निवासी नसत खाडीपाडा, दादर एवं नगर हवेली को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया। प्रकरण में वाहन मालिक द्वारा अपने जवाब में उल्लेखित तर्को के संबंध में कोई साक्ष्य/दस्तावेज पेश नही किया गया जिससे यह स्पष्ट हो कि संबंधित वाहन से पशुओं का परिवहन नही किया जा रहा था।
संपूर्णं प्रकरण में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचारोपरांत वाहन टाटा आयशर ट्रक क्रमांक डीडी 01 एच 9591 में 44 नग गौवंश (बछड़ों) को निर्ममता एवं क्रूरतापूर्वक परिवहन करते हुए पाये जाने से म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम का उल्लंघन करने तथा म.प्र. गौवंश प्रतिषेध नियम 2012 अंतर्गत अभिवचन अनुज्ञापत्र के बिना पशु परिवहन किया पाये जाने से टाटा आयशर ट्रक को शासनहित में राजसात किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं। प्रकरण में थाना प्रभारी धरनावदा को जप्त वाहन नीलाम करने के संबंध में विधि अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने निर्देशित किया गया है।