कलेक्टर श्री अमनबीर सिंह बैंस द्वारा अनाधिकृत कॉलोनी का निर्माण करने तथा कालोनी निर्माण के संबंध में वैधानिक अनुमतियां प्राप्त/प्रस्तुत नही करने के संबंध में विभिन्न कॉलोनाईजर्स के विरूद्ध पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराये जाने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं।
तहसीलदार गुना (नगरीय) द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार कॉलोनाईजर्स द्वारा अलग-अलग स्थानों पर छोटे-छोटे भूखण्ड बनाकर विक्रय किये जा रहे हैं। स्थल पर कॉलोनी की संरचना बनायी गई है। खातेदार के पास कॉलोनाईजर लायसेंस एवं नगर तथा ग्राम निवेश से अनुमोदित नक्शा नही है, विकास अनुमति नही ली गयी है तथा अन्य सुविधाएं विकसित नही की गयी हैं। कॉलोनाईजर्स द्वारा अनाधिकृत कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है तथा निर्माण के संबंध में वैधानिक अनुमतियां प्राप्त/ प्रस्तुत नही की गयी हैं। कॉलोनाईजर्स द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 में उल्लेखित प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। न्यायालय कलेक्टर द्वारा विभिन्न कॉलोनाईजर्स के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
इनके विरूद्ध जारी किये गये कारण बताओ नोटिस
कालूराम पुत्र कमरलाल निवासी गुना, मोतीलाल पुत्र नारानसिंह कुशवाह निवासी गुना, हल्कीबाई पुत्री लक्ष्मणसिंह निवासी गुना, डीबीके बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्रा.लि. पुरानी छावनी जोगी मोहल्ला गुना पार्टनर दुर्जेन्द्र सिंह कुशवाह पुत्र श्री गजानंद कुशवाह एवं धनकुमार पुत्र लक्ष्मण कुशवाह निवासीगण पुरानी छावनी गुना, बांके बिहारी टाउनशिप प्रो. अखिलेश पुत्र सुखचंद जैन निवासी जगदीश कालोनी गुना, आशीष पुत्र विनोद जैन निवासी छोटी मस्जिद गली गुना, बिहारी पुत्र किशनलाल लोधा निवासी उमरी रोड गुना, अनीष पुत्र देवेन्द्र धाकरे निवासी पिपरोदा रोड गुना, मुदुल पुत्र बृजमोहन शर्मा निवासी दुर्गा कालोनी गुना, दीपक पुत्र अतुल प्रकाश जाति गोंडल निवासी मठकरी कालोनी गुना, धर्मवीर पुत्र प्रकाश राठौर निवासी नयापुरा गुना, मनीष पुत्र लक्ष्मणदास कृष्णानी निवासी कृष्णानी कालोनी गुना, खेमोबाई पुत्री नारायण सिंह पत्नि प्रेमनारायण कुशवाह निवासी ईदगाइबाड़ी गुना, रामप्यारी पत्नि मोहनसिंह प्रजापति निवासी ईदगाहबाड़ी गुना तहसील गुना, राजकुमार पुत्र चिरोंजीलाल कुशवाह निवासी शीतला माता मंदिर मार्ग बंगला मोहल्ला गुना, दुष्यंत पुत्र सुरेशचंद्र जैन वगैरह निवासी गुना, मृदुल शर्मा पुत्र बृजमोहन शर्मा निवासी सदर बाजार केंट गुना, अभिषेक पुत्र ओमप्रकाश रघुवंशी निवासी राधा कालोनी गुना, रामपाल सिंह पुत्र हुकुमसिंह परमार निवासी कालापाठा केंट गुना, लक्ष्मीनारायण पिता देवीलाल पंत निवासी गुना, गणेशराम पिता बुधा निवासी गुना, दिलमीतसिंह बल पुत्र गुरतेजसिंह निवासी कन्या हाई स्कूल के सामने केंट गुना, सागर पुत्र किशोर जाति कोहटे निवासी कालापाठा केंट गुना, कमलाबाई वेबा रामचरण, सतीश, हरीश, मुकेश, नन्दा, विध्या, आशा, प्रीति पिता रामचरण निवासी गुना, कमला वेबा हेमराज, राजीव, संजीव, मनीष, मधुप्रिया पिता हेमराज निवासी राधा कालोनी गुना, प्रेमबाई वेबा चम्पालाल सुनील, सुभाष, कृष्णकुमार, नरेन्द्र, भावना पिता चम्पालाल निवासी गुना।
इसके दृष्टिगत कलेक्टर श्री बैंस द्वारा विभिन्न कॉलोनाईजर्स के विरूद्व मध्यप्रदेश, नगरपालिका (कालोनी विकास) नियम, 2021 की धारा 22 में उल्लेखित उपबंधों के तहत कार्यवाही करते हुए कॉलोनाईजर्स के विरूद्ध पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराये जाने तथा अनाधिकृत रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी का कार्य तत्काल रोकने एवं उक्त संबंध में अपना जवाब स्वयं या अपने अधिकृत अभिभाषक के माध्यम से प्रकरण में नियत 05 मार्च 2024 को न्यायालय कलेक्टर जिला गुना में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। अनुपस्थिति की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।