पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मान सिंह ठाकुर के निर्देशन में यातायात पुलिस गुना द्वारा सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध प्रतिदिन कार्यवाही की जा रही है
दिनांक 18 फ़रवरी 2024 को सुबह ग्यारह बजे से एक बजे तक यातायात प्रभारी रक्षित निरीक्षक अजय प्रताप सिंह द्वारा पंचमुखी हनुमान जी मंदिर स्थित सड़क मार्ग पर वाहन चेकिंग की गई।
वाहन चेकिंग के दौरान चालानी कार्यवाही के साथ-साथ वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा नियमों के संबंध में समझाइश भी दी गई।
यातायात प्रभारी रक्षित निरीक्षक अजय प्रताप सिंह द्वारा बताया गया कि
दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट ज़रूर लगाए, तीन सवारी नहीं बैठें। क्योंकि सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मृत्यु, बिना हेलमेट वाहन चलाने के कारण ही होती है
गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग नहीं करें ऐसा करने से वाहन चालकों का ध्यान भटक सकता है और दुर्घटना का कारण बनता है
चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट ज़रूर धारण करें, दुर्घटना होने की स्थिति में सीट बेल्ट से व्यक्ति सुरक्षित रहता है गाड़ी के एयरबैग भी खुलते हैं, सीट बेल्ट न बॉंधने पर एयरबैग नहीं खुलेंगे।
शराब या किसी अन्य नशे का सेवन करके वाहन न चलाएँ, वाहनों की नंबर प्लेट नियम अनुसार लगवाएं।
बस ड्राइवर और कंडक्टर को बताया गया कि गाड़ियों में ओवरलोड सवारी न भरे।
गाड़ी चलाते समय ड्राइवर कंडक्टर दोनों ही खाकी यूनिफ़ॉर्म धारण करें।बस में फ़र्स्ट एड बॉक्स तथा फायर एक्सीटिंग्यूशर आवश्यक रूप से लगवाएं।
बस की इमरजेंसी विंडो सही होनी चाहिए।
ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपर चला रहे चालकों को बताया गया कि ट्रॉली और डंपर की बैकसाइड, लेफ़्ट एण्ड राइट साइड में रेडियम/रिफ्लेक्टर ज़रूर लगवाएं जिससे की रात के अंधेरे में पीछे से आ रहे वाहन चालकों को दूर से ट्रॉली और डंपर दिखाई दे सकें
ड्राइविंग एवं वाहनों से संबंधित समस्त दस्तावेज़ जैसे कि- ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन का रजिस्ट्रेशन, बीमा, फ़िटनेस और प्रदूषण सर्टिफ़िकेट इत्यादि कंप्लीट हो।
चालानी कार्यवाही में दोपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट, तीनसवारी, मोबाइल पर बात करते हुए तथा फ़ोरव्हीलर में वाहन चालक बिना सीट बेल्ट एवं लोडिंग वाहन बग़ैरह में बिना नंबर प्लेट अथवा नियम विरुद्ध नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत चालानी कार्रवाई में 11 वाहनों पर कुल ₹4700 का जुर्माना किया गया इसके अतिरिक्त 02 वाहनों के न्यायिक प्रकरण बनाए गए।