गुना / कलेक्टर डॉ. सतेन्द्र सिंह के निर्देशन में भारत सरकार की एडिप योजनान्तर्गत जिले के पूर्व चयनित दिव्यांगजनों को निःशुल्क सहायक उपकरण एवं कृत्रिम अंग वितरण शिविर के साथ-साथ राष्ट्रीय वयोश्री योजनान्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वरिष्ठजनों को कृत्रिम दांत (बत्तीसी), नजर (पॉवर) के चश्मे, ट्रायपॉड, व्हीलचेयर, वाकिंग स्टिक इत्यादि एवं एडिप योजनान्तर्गत दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण के लिये चिन्हांकन किये जाने के लिये विभिन्न तिथियों में दिनांक 18 दिसम्बर से 22 दिसम्बर 2024 तक नगरीय एवं जनपद पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जायेगा।
जारी आदेशानुसार जपं चांचौड़ा/ नप. चांचौड़ा/कुंभराज अंतर्गत कम्युनिटी हॉल चांचौड़ा में 18 दिसम्बर 2024 को, जपं राघौगढ/ नप. राघौगढ/मकसूधनगढ अंतर्गत जनपद पंचायत राघौगढ प्रागंण में 19 दिसम्बर 2024 को, जपं. आरोन/ नप. आरोन अंतर्गत जनपद पंचायत आरोन में 20 दिसम्बर 2024 को, जपं. बमोरी अंतर्गत जनपद पंचायत बमोरी प्रांगण में 21 दिसम्बर 2024 को तथा जपं. गुना/ नपा. गुना अंतर्गत जिला पुनर्वास केन्द्र कैंट थाने के पीछे गुना में 22 दिसम्बर 2024 को शिविरों का आयोजन किया जावेगा। कलेक्टर डॉ. सतेन्द्र सिंह द्वारा शिविरों के आयोजन के लिये संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया हैं ।
शिविरों में निवासरत दिव्यांगजों एवं वरिष्ठजनों के दस्तावेज अनिवार्य है:- 40 प्रतिशत या उससे अधिक का दिव्यांगता प्रमाण-पत्र हो, जो जिले के अधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। अधिकतम रुपये 15000/- प्रतिमाह या उससे कम आय का प्रमाण पत्र हो, जो कि जिले के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। 02 पासपोर्ट आकार के फोटो. जिसमें दिव्यांगता प्रदर्शित हो। आवास प्रमाण पत्र हेतु मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, या आधार कार्ड की छायाप्रति। तथा वरिष्ठजनों हेतु- बी.पी.एल. कार्ड/सीनियर सिटीजन पैशन कार्ड का प्रमाण-पत्र जो कि जिला प्रशासन द्वारा जारी किया गया हो। दुर्बलता प्रमाण पत्र जो कि जिला चिकित्सालय अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। आवासीय प्रमाण पत्र हेतु आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड जिसमें सीनियर सिटीजन की जन्म तिथि का उल्लेख ही। 01 पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ दस्तावेज के साथ शिविर में शामिल हो सकते हैं ।