गुना / राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना अमिताभ मिश्र के मार्गदर्शन में दिनांक 14 दिसंबर 2024 शनिवार को जिले के समस्त न्यायालयों में वृहद स्तर पर ‘नेशनल लोक अदालत’ का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें समझौता योग्य आपराधिक, सिविल, पारिवारिक विवाद, घरेलू हिंसा अधिनियम, भरण-पोषण मामले, विद्युत चोरी प्रकरण, चैक बाउन्स, बैंक रिकवरी, श्रम मामले, क्लेम प्रकरण, भू-अर्जन, नगर निगम के जलकर एवं संपत्तिकर, बीएसएनएल प्रकरण आदि विषयक प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा।
उक्त नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन के संबंध में मंगलवार को जिला मुख्यालय के समस्त बैंक प्रबंधक के साथ प्रीसिंटिंग बैठक एडीआर भवन के सभाकक्ष में आयोजित की गई। उक्त बैठक में रवीन्द्र प्रताप सिंह चुण्डावत सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बैंक प्रबंधकों को बैंको में लंबित प्रकरणों का निराकरण किये जाने एवं अधिक से अधिक प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण कर आमजन को लोक अदालत के माध्यम से लाभान्वित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही बैंकों से संबंधित सूचना पत्रों की त्वरित तामीली करायी जाने हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव रविन्द्र प्रताप सिंह चुण्डावत ने बताया कि-पक्षकार संबंधित न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर नेशनल लोक अदालत में राजीनामा कर प्रकरण का निराकरण करा सकते हैं। लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर मामले का शीघ्र और बिना किसी व्यय के निराकरण होता है। इससे पक्षकारों के बीच का प्रेम और स्नेह बना रहता है। नेशनल लोक अदालत में दीवानी एवं चैक अनादरण से संबंधित प्रकरणों में न्यायशुल्क की राशि की वापसी होती है। अतः अधिक से अधिक पक्षकार दिनांक 14 दिसंबर 2024 को आयोजित होने वाली नेशलन लोक अदालत में इस अवसर का लाभ उठायें। नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण कराने पर विद्युत, नगर पालिका परिषद के जलकर एवं संपत्ति कर के प्रिलिटिगेशन प्रकरणों एवं बैंक रिकवरी के प्रिलिटिगेशन प्रकरणों में संबंधित विभागों द्वारा नियमानुसार छूट दी जाएगी।