गुना/ जिले के आरोन थाना क्षेत्र के ग्राम बरखेड़ा हाट में अवैध रूप से बिक आतिशबाजी पर पुलिस ने कार्रवाई की है। इस दौरान रहवासी इलाके में अवैध रूप से आतिश्बाजी विक्रय कर रहे तीन लोगों पर कार्रवाई कर कुल 21,000 रूपये की आतिशबाजी बरामद की।
दरअसल SP संजीव कुमार सिंहा द्वारा आगामी दीपावली पर्व पर आमजन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जिले के समस्त थाना, चौकी प्रभारियो को अपने-अपने थाना क्षेत्र में लगातार भ्रमण करने एवं विस्फोटक सामग्री भंडारण एवं बिक्रय करने वालों की सघन चैकिंग कर विस्फोटक सामग्री लायसेंस शर्तों के प्रतिकूल पाए जाने पर संबंधितों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये हैं । निर्देशानुसार जिले के समस्त थाना क्षेत्रों में पुलिस की अलग-अलग टीमों द्वारा भीड़भाड़ एवं संवेदनशील क्षेत्रों में निरंतर भ्रमण कर यातायात व्यवस्था के साथ-साथ संदिग्ध गतिविधियों पर सूक्ष्म निगाहें रखीं जा रही हैं । इसी सिलसिले में एसडीओपी राघौगढ़ दीपा डोडवे के पर्यवेक्षण में जिले के आरोन थाना प्रभारी निरीक्षक रितुराज सिंह कुशवाह एवं उनकी टीम द्वारा गत् दिवस थाना क्षेत्र में आतिशबाजी आदि विस्फोटक सामग्री के अवैध रूप से बिक्रय होने की सूचना पर तत्परता से कार्यवाही करते हुए थाना क्षेत्र के ग्राम बरखेड़ा हाट में अवैध रूप से आतिशबाजी आदि विस्फोटक सामग्री के तीन बिक्रेताओं पर विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्यवाही कर करीबन 21,000 रूपये की आतिशबाजी आदि विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है ।
उल्लेखनीय है कि गत् दिवस दोपहर में जिले के आरोन थाना क्षेत्र के ग्राम बरखेड़ा हाट के रहवासी इलाके में कुछ लोगों के अवैध रूप से आतिश्वाजी बिक्रय करने की सूचना मिलने पर सूचना की तस्दीक व कार्यवाही हेतु आरोन थाने से पुलिस की एक टीम द्वारा तत्काल ग्राम बरखेड़ा हाट में मुखबिर की बताई जगह पर पहुंचकर देखा तो जहां पर किराने की अलग-अलग तीन दुकानों के सामने अवैध रूप से आतिश्बाजी रखकर विक्रय होते पाई गई । उक्त तीनों दुकानों के सामने अवैध रूप से आतिश्बाजी रखकर बिक्रय कर रहे सोनू पुत्र विजय साहू निवासी ग्राम बरखेड़ा हाट के कब्जे से करीबन 7,000 रूपये की आतिश्बाजी, दीपक पुत्र गगन कुमार साहू निवासी ग्राम बरखेड़ा हाट के कब्जे से 5,000 रुपए की आतिश्बाजी एवं राहुल पुत्र देवीलाल साहू निवासी ग्राम बरखेड़ा हाट के कब्जे से 9,000 रूपये की आतिशबाजी कुल कीमती 21,000 रूपये कीमत की आतिश्बाजी बरामद कर जिनके विरूद्ध आरोन थाने में विस्फोटक अधिनियम की धारा 5, 9(ख) के तहत अलग-अलग तीन अपराध क्रमश: अप.क्र. 618/24, 619/24 एवं 620/24 पंजीवद्ध किये जाकर वैधानिक कार्यवाही की गई। उक्त कार्रवाई में टीआई रितुराज सिंह कुशवाह, उपनिरीक्षक रविनंदन शर्मा, सउनि नरेन्द्र रघुवंशी, प्रधान आरक्षक रविन्द्र रघुवंशी, प्रधान आरक्षक जितेन्द्र पाल एवं आरक्षक महेश चौरसिया की सराहनीय भूमिका रही है ।