गुना / भागवताचार्य पं लखनलाल शास्त्री नें रविवार को प्रेसवार्ता आयोजित कर उनके ऊपर प्रशासन द्वारा FIR के आदेश को गलत ठहराया है उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि समाचार पत्रों के माध्यम से मुझें ज्ञात हुआ कि मेरे ऊपर प्रशासन द्वारा अवैध कॉलोनी काटने का आरोप लगाते हुए FIR करने के आदेश दिए गए हैं। जबकि मैंने कभी कोई कॉलोनी और इस प्रकार का व्यवसाय नहीं किया है । मैं एक राष्ट्रीय कथाकार धार्मिक समाजसेवी व्यक्ति हूं मैंने संस्कृत पाठशाला एवं गौशाला निर्माण हेतु गुना नगर पालिका अंतर्गत हरिपुर रोड वार्ड नंबर 8 में एक भूमि कृय की थी। मैंने उक्त भूमि में किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य या अन्य कॉलोनी से संबंधित कार्य नहीं किया ना ही मेरी मनसा इस प्रकार के कार्य करने की थी।भूमि क्रय करने के कुछ समय बाद ही प्रशासन के द्वारा मुझे नोटिस भेजे जाने लगे मैं उन नोटिसों का जवाब समय पर देता रहा। नोटिस के जवाब में भी मैंने प्रशासन को निवेदन किया कि यदि मैंने कोई भी निर्माण कार्य किया है तो उसको नष्ट कर दिया जाए। मैं अधिकांश समय धार्मिक आयोजन कथा अनुष्ठान के चलते बाहर रहता हूं। प्रशासन के बार-बार नोटिस भेजे जाने के कारण में मानसिक तनाव में आ गया और उक्त भूमि को मैंने तीन लोगों को विक्रय कर दिया विक्रय करने के बाद भी मुझे नोटिस आते रहे और मैं जवाब देता रहा। लेकिन आश्चर्य की बात है कि जिस भूमि को मैं डेढ और 2 वर्ष पहले विक्रय कर चुका उसी को लेकर मेरे ऊपर अवैध कॉलोनी के आरोप लगाए गए हैं।जबकि मैंने उक्त भूमि पर कोई भी कॉलोनी का निर्माण नहीं किया । मेरा प्रशासन से निवेदन है कृपया इस प्रकरण को एक बार पुनः अवलोकन कर वास्तविक स्थिति से अवगत हों। मेरी पहचान संपूर्ण देश में कथा अनुष्ठान धार्मिक कार्यों और समाज सेवा के रूप में है। इस प्रकार के प्रचार प्रसार से मेरी छवि को बहुत ही हानि हुई है मेरे प्रति लोगों की दृष्टि परिवर्तित हुई है इससे में बहुत ही मानसिक परेशानी में हूं । मुझे परिस्थितिवश माननीय न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी ।