गुना / कलेक्टर डॉ. सतेन्द्र सिंह के निर्देशन में सोमबार को बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम हेतु परियोजना कार्यालय गुना ग्रामीण द्वारा हनुमान चौराहे से होकर कार्यालय नगरपालिका परिसर तक जागरूकता रैली निकाली गयी। जिसमें दिनेश चंदेल ज़िला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बाल भिक्षावृत्ति के दुष्परिणाम एवं किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 76 में भीख मांगने के प्रयोजन के लिए बालको को नियोजित करने या किसी बालक से भीख मंगवाने पर पॉच वर्ष के कारावास और एक लाख रूपये के दण्ड का प्रावधान है के बारे में जानकारी दी गई।
आपको बता दें बाल भिक्षावृत्ति को रोकने हेतु कलेक्टर द्वारा दल का गठन किया गया है। बाल भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों की शिकायत चाइल्ड हेल्प लाईन 1098 व बाल कल्याण समिति गुना को की जा सकती है। प्रथम चरण में दिनांक 11 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2024 तक बाल भिक्षावृत्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सामाजिक न्याय विभाग,शिक्षा विभाग,पुलिस विभाग, नगर परिषद, श्रमविभाग खेल एवं युवा कल्याण विभाग व महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संयुक्त रूप से यह अभियान चलाया जा रहा है।
इस आयोजित रैली में परियोजना अधिकारी दीपा शर्मा, प्रदीप मिश्रा, लेबर इंस्पेक्टर रामकुमार चौदह, एएसआई अनिल तोमर, पर्यवेक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं एवं महिला बाल विकास का स्टाफ़ शामिल हुआ।