गुना / कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सतेन्द्र सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर संपूर्ण गुना शहर के नगरपालिका क्षेत्रांतर्गत यातायात व्यवस्था को बनाये रखने तथा आमजन की सुविधा के दृष्टिगत भारी वाहनों का प्रवेश प्रात: 06 बजे से रात्रि 1 बजे तक प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किये गये हैं।
SP संजीव कुमार सिन्हा नें बताया कि आगामी नवदुर्गा एवं दशहरा त्यौहार के समय गरबा नृत्य, दुर्गा माता की झांकी, दुर्गा विसर्जन और रावण दहन के चलते शहर में सुबह 6 बजे से रात्रि 1 बजे तक श्रद्धालुओं की काफी भीड़-भाड़ रहने की संभावना है। आम जनता व श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु शहर में भारी वाहनों के प्रवेश समय में आंशिक परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है।