गुना /बीनागंज चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक नीरज लोधी एवं उनकी टीम द्वारा बीते रोज चौकी क्षेत्र में सट्टे की सूचनाओं पर तत्परता पूर्वक कार्यवाहियां करते हुए अलग-अलग जगहों पर सट्टा पर्ची काट रहे जिला बदर बदमाश सहित कुल चार सटोरियों पर कार्यवाही कर कुल 14,340/-रूपये नकदी सहित अन्य सट्टा सामग्री बरामद की गई हैं ।
प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार को जिले के चांचौड़ा थाने की बीनागंज चौकी पुलिस को बीनागंज में अम्बेडकर चौराहा, कमेटी हॉल के सामने एवं बरबटपुरा अम्बेडकर पार्क के पास अलग-अलग चार व्यक्ति के द्वारा लोगों को 01 रूपये के बदले में 90 रूपये देने का प्रलोभन देकर सट्टा पर्ची काटे जाने की मुखबिर से सूचनाएं मिलने पर बीनागंज चौकी पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाहियां करते हुये अम्बेडकर चौराहे से सटोरिया 1-सुनील पुत्र सूरज मीना उम्र 24 साल निवासी ग्राम कांकरया थाना मृगवास हाल अम्बेडकर चौराहा बीनागंज थाना चांचौड़ा जिला गुना, अम्बेडकर चौराहे से ही सटोरिया 2-लक्ष्मण पुत्र दौलतराम मीना उम्र 58 साल निवासी ग्राम सुंदरपुरा थाना चांचौड़ा हाल अम्बेडकर चौराहा बीनागंज थाना चांचौड़ा जिला गुना, कमेटी हॉल के सामने से सटोरिया 3-रामविलास पुत्र संतूलाल जोगी उम्र 45 साल निवासी लहरचा रोड़ बीनागंज थाना चांचौड़ा जिला गुना एवं बरवटपुरा स्थित अम्बेडकर पार्क के पास से सटोरिया 4-बलराम उर्फ बल्लू पुत्र हजारीलाल मीना उम्र 38 साल निवासी बरवटपुरा बीनागंज थाना चांचौड़ा जिला गुना को सट्टा पर्ची काटते हुए धर दबोचकर जिनके कब्जे से नकदी क्रमश: 5000/-, 5000/-, 2240/- व 2100/- रूपये सहित कुल 14,340/-रूपये व अन्य सट्टा सामग्रियां विधिवत् जप्त कर चारों के विरूद्ध चांचौड़ा थाने में अपराध धारा 4(क) ध्रुत क्रीड़ा अधिनियम के तहत पृथक-पृथक चार अपराध दर्ज किये जाकर वैधानिक कार्यवाही की गई ।
आरोपी बलराम उर्फ बल्लू पुत्र हजारीलाल मीना निवासी बरवटपुरा बीनागंज चांचौड़ा का पूर्व आपराधिक इतिहास होने पर जिसकी आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाये जाने के लिये गुना जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा अपने आदेश दिनांक 15 अप्रैल 2024 को, जिसे गुना जिला सहित सीमावर्ती जिलों से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला बदर किया गया था । लेकिन जिला बदर बदमाश बलराम मीना के जिला बदर आदेश का उल्लंघन कर बीनागंज में पाये जाने पर जिसके विरूद्ध दर्ज किये गये अप.क्र. 331/24 में धारा 14 राज्य सुरक्षा अधिनियम एवं 188 भादवि का समावेश किया जाकर प्रकरण में आरोपी बलराम मीना को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया है ।