आदेश के उल्लंघन की दशा में संबंधितों के विरूद्ध की जायेगी दण्डात्मक कार्यवाही
गुना / उपखण्ड मजिस्ट्रेट गुना द्वारा अपने प्रतिवेदन द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि गुना जिला अन्तर्गत कलेक्टर कार्यालय परिसर में राजनैतिक, गैर राजनैतिक, सामाजिकएवं अन्य घटनाओं के विरोध में बिना किसी पूर्व सूचना या अनुमति के आंदोलनकारी धरना, रैली, प्रदर्शन, ज्ञापन आदि के लिए एकत्रित हो जाते हैं, जिनमें कई प्रदर्शनकारी/आंदोलनकारी अपने साथ वाहनों का काफिला, बोथरे एवं धारदार तथा अन्य लायसेंसी हथियार लेकर सम्मिलित होते हैं। ऐसी आयोजनों में गर्मजोशी के दौरान नारेबाजी, तोड़फोड़ एवं अन्य अप्रिय घटनाओं के घटित होने की संभावना निरंतर बनी रहती है,साथहीन्यायालयीनएवंकार्यालयीनकार्यबाधितहोनेकीसंभावनाभीरहतीहै।अतःइसपरविरामलगायेजानेहेतुदण्डप्रक्रियासंहिताकीधारा-144 केतहतप्रतिबंधात्मकआदेशजारीकरनेका अनुरोध किया गया है।
इसे दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सतेन्द्र सिंह द्वारा कलेक्टर कार्यालय परिसर गुनामें संचालित न्यायालयों/विभागों एवं कार्यालयों का कार्य सुचारू रूप से संचालन, शासकीय कर्मचारियों एवं आगंतुकों की जान-माल की सुरक्षा एवं लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से लोकहित में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहतविभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं-
• जारी आदेश अनुसार कलेक्टर कार्यालय परिसरमें राजनैतिक, गैर राजनैतिक, सामाजिक, एवं अन्य घटनाओं आदि के विरोध में आयोजनकर्ता/ आंदोलनकारियों के किसी भी प्रकार के धरना, रैली, जुलूस, प्रदर्शन एवं इसी तरह के अन्य आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
• राजनैतिक, गैर राजनैतिक, सामाजिक, एवं अन्य घटनाओं आदि के विरोध में आयोजनकर्ता/ आंदोलनकारी यदि किसी ज्वलंत समस्या के कारण ज्ञापन देने हेतु उक्त परिसर में स्थित किसी कार्यालय में प्रवेश चाहते हैं, तो इसके कारण सहित लिखित सूचना 48 घंटे पूर्व कलेक्टर/अपर कलेक्टर को देनी होगी, जिसकी एक प्रति पुलिस अधीक्षक गुना,एसडीएम गुना, सीएसपी गुना एवं थाना प्रभारी केंट को भी दी जाना अनिवार्य होगी।
• उक्तानुसार लिखित सूचना उपरांत ही कलेक्ट्रेट के मुख्य प्रवेश द्वार (पोर्च) पर ज्ञापन दिया जा सकेगा। मुख्य भवन के भीतर ज्ञापन नहीं दिया जायेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
• अनुमति उपरांत ही संबंधित कार्यालय में अपनी मांगों/समस्याओं के संबंध में चर्चा अथवा भेंट हेतु अधिकतम 04 व्यक्ति का समूह ही प्रवेश कर सकेगा तथा इस दौरान किसी भी प्रकार की नारेबाजी पूर्णतः प्रतिबंधित होगी।
• कलेक्ट्रेट परिसर में कोई भी व्यक्ति, अथवा व्यक्तियों का समूह कोई ऐसे कार्य नहीं करेगा अथवा भाषण आदि नहीं देगा जिससे विभिन्न जातियों तथा धार्मिक भावनाओं/ कार्यों या भाषाओं समुदायों के बीच विधमान मतभेदों में वृद्धि हो या घृणा की भावना उत्पन्न हो या तनाव पैदा हो।
• कलेक्ट्रेट भवन में किसी भी प्रकार का हथियार (धारदार एवं अन्य लायसेंसी हथियार) धारण करने पर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। अपाहिज तथा वृद्व के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति परिसर में लाठी/डन्डे लेकर नहीं घूमेगा।
• यह प्रतिबंधात्मक आदेश माननीय न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी, सुरक्षा एवं अन्य किसी शासकीय कर्तव्य पालन के समय ड्यूटी पर लगाये गये सुरक्षा बलों एवं अर्द्ध सैनिक बलों, विशिष्ट व्यक्तियों/अधिकारियों की सुरक्षा हेतु लगाये गये पुलिस कर्मियों एवं अन्य शासकीय बलों, बैंक गार्डों पर प्रभावशील नहीं होगा।
• पुलिस अधीक्षक गुना ऐसे प्रदर्शनों की सूचना प्राप्त होने पर या अन्य सूचना तंत्रों से जानकारी प्राप्त होने पर कलेक्ट्रेट परिसर एवं उसके आवागमन के रास्तों पर उक्त आंदोलन में शामिल होने वाले आंदोलनकारियों की संख्या के अनुपात में पर्याप्त सुरक्षा बल, बेरीकेटिंग तथा अन्य सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तथा एसडीएम गुना स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ राजस्व अधिकारी की ड्यूटी कानून व्यवस्था की दृष्टि से लगाना सुनिश्चित करेंगे।
जारी आदेशदण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अन्तर्गत यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। उक्त आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188तथा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।उक्त आदेश तत्काल प्रभाव दिनांक 27 जून 2024 से 26 अगस्त 2024 तक की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा।