आदेश का उल्लंघन करने वालों पर की जायेगी वैधानिक कार्यवाही – कलेक्टर
गुना / कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सतेन्द्र सिंह द्वारा गर्मी में पानी की कमी की समस्या को ध्यान में रखते हुए वाहन धुलाई केंद्रों को प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किये गये हैं।
जारी आदेश अनुसार जिले में रोड की साईड पर व अन्य स्थानों पर स्थापित वाहन धुलाई केन्द्रों पर वाहनों की धुलाई की जा रही है, जिससे पानी का अपव्यय हो रहा हैं। जिसके दृष्टिगत ग्रीष्म ऋतु में पानी की कमी की समस्या को ध्यान में रखे हुये वाहन धुलाई केन्द्रों को प्रतिबंधित किया जाना अति-आवश्यक है। जिसके चलते कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिला गुना में वाहनों की धुलाई कार्य करने वाले केन्द्रों को प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किये गये हैं। जारी आदेश का उल्लंघन करने पर सम्बंधित के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत वैधानिक दाण्डिक कार्यवाही की जावेगी। इस आशय का जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है जो 24 अगस्त 2024 तक प्रभावशील रहेगा।