अखिल भारतीय ग्राहक पञ्चायत ने मध्यप्रदेश में चाईनीज मांझे पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु मुख्यमंत्री के नाम प्रदेश भर में ज्ञापन दिया था। ज्ञापन के पश्चात् मध्यप्रदेश सरकार ने मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर चाईनीज मांझे के निर्माण, भण्डारण, क्रय – विक्रय, उपयोग, आपूर्ति, आयात पर प्रतिबन्ध लगाते हुए इस प्रतिबन्ध का उल्लंघन किये जाने को ५ वर्ष तक के कारावास से और या एक लाख रूपये तक के जुर्माने से दण्डनीय बनाया है।
सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए ग्राहक पञ्चायत की गुना इकाई ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर गुना को धन्यवाद ज्ञापन सौंपकर सरकार का आभार प्रकट किया है। आभार प्रकट करने वालों में ग्राहक पञ्चायत के मध्यक्षेत्र संगठन मंत्री अलंकार वशिष्ठ, जिला कोषाध्यक्ष प्रदीप तलवार, अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता सुनील शर्मा, अधिवक्तागण अजय श्रीवास्तव, राहुल पाण्डे, केशवेंद्र दिवाकर, रामवीर रघुवंशी आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे।