गुना / मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव की मंशा अनुरूप एवं पुलिस मुख्यालय के निर्देशों पर गुना पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले में गौवंश के अवैध परिवहन एवं इस कार्य में संलिप्त लोगों की गतिविधियों पर सतत् निगाहें रखते हुए इनके विरूद्ध सख्ती से कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं । इसी क्रममें केंट थाना प्रभारी एवं उनकी टीम द्वारा बीते रोज थाना क्षेत्र में गौवंश को मारते-पीटते क्रूरता पूर्वक लेकर जा रहे तीन लोगों के विरूद्ध कार्यवाही कर जिनके कब्जे से 05 नग गौवंश (बैल) आजाद कराये गये हैं ।
प्राप्त जानकारी के अनुसार गत् दिनांक 12 मई 2024 के दोपहर में केंट थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ए.बी. रोड़ वायपास रोड़ पर तीन लोग 4-5 बैलों को लाठी, डंडों से मारते-पीटते हुए क्रूरता पूर्वक लेकर जा रहे हैं । इस सूचना के मिलते ही केंट थाने से पुलिस की एक टीम द्वारा तत्काल वायपास रोड़ पर पहुंचकर देखा तो यू.पी. ढाबा के पास तीन लोग बैलों को मारते-पीटते लेकर जाते हुए दिखे, जिन्हें रोककर नाम पता पूछने पर उनके द्वारा अपने नाम 1-भारत सिंह पुत्र सरदार सिंह भील उम्र 46 साल निवासी ग्राम गुर्जरखेड़ी थाना मृगवास, 2-रामदयाल पुत्र मदनलाल भील उम्र 36 साल निवासी ग्राम गुर्जरखेड़ी थाना मृगवास एवं 3-रघुवीर पुत्र तखत सिंह भील उम्र 20 साल निवासी ग्राम गोमची थाना म्याना जिला गुना के होना बताये एवं जिनसे बैलों को इस तरह से लेकर जाने के संबंध में पूछा गया तो वह कोई स्पष्ठ जबाव नहीं दे सके और न ही उनके पास बैलों के खरीदने व लेकर जाने के संबंध में कोई लिखापढ़ी मिली । जिससे आरोपियों का यह कृत्य पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11(1)(घ) एवं म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4/9, 6/9 के तहत दंडनीय होने पर तीनों आरोपियों के विरूद्ध केंट थाने में अपराध क्रमांक 583/24 दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही की गई एवं जिनके कब्जे से बरामद 05 नग बैलों को आजाद कराकर केंट गौशाला भिजवाया गया ।