गुना / जिले के मृगवास थाना क्षेत्र से अपह्त एक नाबालिग बालिका को दस्तयाब कर उसके अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया है ।
प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 21 मई 2024 को पीडित नाबालिग बालिका के पिता के द्वारा अपनी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री के दिनांक 19 मई 2024 के दोपहर से घर पर किसी को बिना कुछ बताये कहीं चले जाने की जिले के मृगवास थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी । जिस पर से अज्ञात आरोपी के विरूद्ध मृगवास थाने पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया था ।
मृगवास थाना पुलिस को अपहृत नाबालिग बालिका के जिले के फतेहगढ़ थाना क्षेत्र में होने की जानकारी मिली जानकारी मिलने पर मृगवास थाने से पुलिस की एक टीम तत्काल रवाना हुई और गत् दिनांक 07 जून 2024 को फतेहगढ़ थाना क्षेत्र से प्रकरण में अपहृत नाबालिग बालिका को दस्तयाब कर लिया गया । पीडित बालिका द्वारा दस्तयाबी पर अपने कथनों में बताया कि ग्राम कांकरिया निवासी अनिल भील उसे बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर गया था और जिसने उसकी मर्जी के बिना उसके साथ कई बार जबरिया गलत काम किया है, जिसके कथनों के आधार पर आरोपी अनिल भील के विरूद्ध प्रकरण में धारा 366ए, 376(2)(एन), 376(3) भादवि एवं 5(एल)/6 पाक्सो एक्ट का इजाफा किया जाकर दिनांक 07 जून 2024 की रात में ही प्रकरण के आरोपी अनिल उर्फ भूरालाल पुत्र लाखन भील उम्र 25 साल निवासी ग्राम कांकरिया थाना मृगवास, जिला गुना को गिरफ्तार कर लिया गया एवं जिसे आज दिनांक 08 जून को माननीय न्यायालय पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज भेज दिया है ।
उपरोक्त प्रकरण में अपहृत नाबालिग बालिका को दस्तयाब कर उसके अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार करने में मृगवास थाना प्रभारी उपनिरीक्षक बुन्देल सिंह सुनेरिया, आरक्षक जितेन्द्र यादव, आरक्षक अभिषेक वोहरे, आरक्षक अनिल राठौर, आरक्षक राकेश वाथम, आरक्षक विकाश राठौर, आरक्षक धीरेन्द्र बघेल, विजयपुर थाने से महिला आरक्षक रूचि तिवारी एवं सायबर सेल से आरक्षक कुलदीप भदौरिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही है ।