बाइक से पटाखे की आवाज निकालने वालों की खैर नहीं, गाड़ी होगी जब्त
गुना / पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिंहा के दिशा निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुना मानसिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में यातायात प्रभारी निरीक्षक अजयप्रताप सिंह कुशवाह द्वारा अपनी टीम के साथ मॉडिफाइड साइलेंसर कराई गई मोटर साइकल्स, जिनसे पटाखा या बंदूक जैसी आवाज निकलती हैं, उन पर कार्यवाही की गई है ।
प्राप्त जानकारी अनुसार बीती रात यातायात पुलिस द्वारा शहर के व्यस्ततम क्षेत्र जयस्तंभ चौराहा एवं हनुमान चौराहा पर चैंकिंग लगाकर 25 से अधिक रॉयल एनफील्ड (बुलेट) मोटर साइकिल अथवा अन्य मोटर साइकलों के साइलेंसर की आवाज़ जाँची गई, जिनमें 04 मोटर साइकलों के साइलेंसर से पटाखा या बंदूक जैसी आबाज आने पर उन्हें जप्त कर यातायात थाने में खड़ा कराया गया । गुरुवार सुबह सभी मोटर साइकिलों के मालिकों को थाने बुलाकर उनकी गाड़ियों से मॉडिफाइड साइलेंसर निकलवाए जाकर सभी के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम अनुसार चालानी कार्यवाही की गई है ।
आपको बता दें जिले में अब बुलेट बाइक सवारों को तेज गति व लापरवाही और साइलेंसर से ऊंची-ऊंची आवाज निकालना महंगा पड़ सकता है। चालकों की बाइक जब्त कर उनके खिलाफ थानों में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। साथ ही पुलिस बुलेट बाइक के साइलेंसर बदलने एवं मॉडिफाई करने वाले मिस्त्रियों की पहचान कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगी। पुलिस अधीक्षक गुना के आदेश से विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत पुलिस यातायात नियमों की अवहेलना करने और पटाखे की आवाज निकालने वाली बुलेट बाइक चालकों पर अंकुश लगाने का काम करेगी। सार्वजनिक और भीड़-भाड़ वाले मार्गों में बुलेट बाइक से पटाखे बजाने के कारण आमजन को परेशानी होती है। इससे निजात दिलाने के लिए पुलिस बाइक को जब्त कर चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार इस तरह नियम विरुद्ध वाहनों पर आगे भी शहर में इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी ।
यातायात थाना प्रभारी अजय प्रताप सिंह ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशार्थ आगामी दिनांक 10 जून से जिले में एक माह का विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें बिना हेलमेट, तीन सवारी, बिना नंबर, मोबाइल पर बात करते हुए अथवा बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही की जावेगी । शहर सहित सभी जिले वासियों से गुना पुलिस की अपील है कि चालानी कार्यवाही की असुविधा से बचने के लिए यातायात नियमों का पालन करते हुए ही वाहन चलावें ।