गुना /लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के लिये मतगणना दिनांक 04 जून 2024 को शासकीय पी.जी. कॉलेज गुना परिसर क्षेत्र में कराई जाना है, मतगणना के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखना आवश्यक है। इसे दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सतेन्द्र सिंह द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मतगणना सुचारू रूप से संपन्न कराये जाने के लिये दिनांक 04 जून 2024 को प्रातः 06:00 बजे से मतगणना समाप्ति तक प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किये गये हैं।
जारी आदेश अनुसार शासकीय पी.जी. कॉलेज गुना परिसर के 100 मीटर तक के क्षेत्र (पी.जी. कॉलेज रोड पर डॉ. अम्बेडकर चौराहा के पास से आकाशवाणी केन्द्र के आगे पी.जी. कॉलेज की ओर तक) में वाहनों (शासकीय वाहनों को छोड़कर) के प्रवेश को प्रतिबंधित करते हुये निषेधित क्षेत्र घोषित किया गया है। मतगणना स्थल शासकीय पी.जी. कॉलेज गुना परिसर में अधिकारियों/कर्मचारियों एवं अभ्यर्थी और उनके गणना एजेन्ट विहित प्रवेश पत्र पर ही प्रवेश कर सकेंगे। शासकीय पी.जी. कॉलेज गुना परिसर के 100 मीटर की परिधि में 05 या 05 से अधिक व्यक्ति क्षेत्र में एक साथ न तो एकत्रित होगे और न ही आवाजाही करेंगे।
शासकीय पी.जी. कॉलेज गुना परिसर में किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति प्रतिबंधित सामान जैसे- इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल फोन, स्मार्ट घड़ियॉ, ब्लूटूथ डिवाइस, हेड फोन, पेन/बटनहोल कैमरा, स्कैनर, कैलकुलेटर, स्टोरेज डिवाइस आदि को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। शासकीय पी.जी. कॉलेज गुना परिसर या मतगणना भवन में धूम्रपान (बीड़ी, सिगरेट एवं पान तम्बाकू) माचिस, लाईटर, ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, लकड़ी, कागज, लिक्विड पेट्रोलियम गैस इत्यादि ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
जारी आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 188 भारतीय दण्ड विधान व अन्य विधिक प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। उक्त आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अंतर्गत एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है।