गुना /जिलों में घटित होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में पीडित पक्षों के लिये बीमा कंपनियों से मुआवजा राशि दिलवाये जाने के लिये पुलिस की ओर से सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित जानकारी एवं निर्धारित दस्ताबेज संबंधित इंश्योरेंस कंपनियों को एक निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराये जाने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं पुलिस मुख्यालय भोपाल से प्राप्त निर्देशों के तहत गुना पुलिस अधीक्षक श्री संजीव कुमार सिंहा द्वारा जिलों में घटित होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में पीडित पक्षों के लिये बीमा कंपनियों से क्षतिपूर्ति राशि दिलवाये जाने की प्रक्रिया से जिले के पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों को प्रशिक्षित किये जाने के निर्देश दिये गये, जिनके निर्देशानुसार यातायात प्रभारी निरीक्षक अजयप्रताप सिंह कुशवाह व ट्रेफिक स्टाफ द्वारा आज दिनांक 12 मई 2024 को प्रात: 11:00 बजे पुलिस कंट्रोल रूम स्थित सभागृह में सड़क सुरक्षा व सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, मॉनिटरिंग और सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ित पक्ष व उनके परिजनों को क्षतिपूर्ति/मुआवजा राशि दिलवाये जाने में पुलिस की भूमिका के संबंध में एक प्रशिक्षण मीटिंग रखी गई, जिसमें जिले के समस्त थानों से एक-एक अधिकारी/कर्मचारी अनिवार्य रूप से शामिल हुए । इस दौरान उपस्थित अधिकिारियों/कर्मचारियों को IRDA (इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटा) तथा FAR (फर्स्ट एक्सीडेंट्ल रिपोर्ट), IAR (इन्टरिम एक्सीडेंट्ल रिपोर्ट) और DAR (डिटेल एक्सीडेंटल रिपोर्ट) के बारे में PPT प्रजेंटेशन के माध्यम से विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई । इस प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य प्रत्येक सडक दुर्घटना की कंपलीट डिटेल्स डाटा ऑनलाइन सर्वर पर किस प्रकार दर्ज करना है । इसके बाद एक्सिडेंट की विस्तृत रिपोर्ट क्रमश: 48 घंटे में, फिर 50 दिवस में तथा अंत में 90 दिवस के अंदर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण न्यायालय तथा संबंधित बीमा कंपनी की ओर भेजनी है, जिससे कि सड़क दुर्घटना में पीड़ितों को उचित मुआवजा दिलाया जा सके । HIT AND RUN अथवा अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट की स्थिति में शासन की ओर से मुआवजा राशि पीडित पक्ष को भुगतान करने का प्रावधान है, HIT AND RUN के प्रकरण में पीडित पक्ष को शासन से मुआवजा राशि दिलवाये जाने की प्रक्रिया का भी मीटिंग में मौजूद कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया । पुलिस अधीक्षक श्री संजीव कुमार सिंहा द्वारा जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को स्पष्ट तौर पर निर्देश दिये गये हैं कि जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम तथा सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों को मुआवजा/क्षतिपूर्ति राशि दिलवाये जाने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का जिले में सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर पालन किया जावे, जिससे कि सड़क दुर्घटनाओं में पीडित पक्ष को मुआवजा/क्षतिपूर्ति राशि मिल सके ।