गुना / जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्री आर बी गोयल द्वारा दी गयी जानकारी अनुसार कलेक्टर डॉ. सतेन्द्र सिंह द्वारा जिले में बाल विवाह रोकने के लिये समस्त अनुविभागीय अधिकारी गुना, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गुना, समस्त परियोजना अधिकारी (बाल विवाह प्रतिशेध अधिकारी) एकीकृत बाल विकास परियोजना जिला गुना को दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं ।
ज्ञात है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु की बालिका एवं 21 वर्ष से कम आयु के बालक का विवाह बाल विवाह कहलाता है। बाल विवाह कराने पर बालकों के अभिभावक एवं बाल विवाह में शामिल रिश्तेदार तथा सेवा प्रदाता के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है। उक्त अधिनियम के अंतर्गत 2 वर्ष की सजा एवं 1 लाख रूपये दण्ड का प्रावधान है।
जारी आदेशनुसार दिनांक 10 मई 2024 अक्षय तृतीया एवं अन्य विवाह मुहूर्तों पर सामुहिक विवाह सम्पन्न होते हैं, अक्षय तृतीया के अवसर पर होने वाले विवाहों पर निगरानी रखी जायेगी तथा ग्राम स्तर पर सूचना तंत्र विकसित किये जायेगें। गुना जिले में कोई भी बाल विवाह सम्पन्न न हो, बाल विवाह रोकवाने हेतु पुलिस की भी आवश्यक मदद ली जायेगी, यदि कोई भी व्यक्ति बाल विवाह रोकने में व्यवधान उत्पन्न करता है तो उसके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी
बाल विवाह की सूचना कन्ट्रोल रूम गुना के दूरभाष नम्बर 07542-292288 पर, सूचनादाता बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को, तथा नजदीकी थाने, डायल 100, चाइल्ड हेल्पलाइन नम्बर 1098 पर भी सूचना दी जा सकती हैं ।